यह आरक्षण कल कोर्ट के आदेश पर होगा मान्य
जिले में जिन पंचायतों में अभी तक सरपंच सरपंच के चुनाव नहीं हुए हैं और मौजूदा पंच सरपंच का कार्यकाल भी समाप्त हो चुका है उन ग्राम पंचायती राज विभाग में संबंधित ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव को प्रसन्न नियुक्त करने की अधिसूचना जारी कर दी है जिले में भी नो पंचायत समितियों के 306 ग्राम पंचायतों की कमान अब ग्राम सचिव के हाथों में आ गई है वहीं 8 फरवरी को जिला परिषद और पंचायत समिति का पंचायत समिति की पंचायतों के चुनाव नहीं हो पाए हैं वार्ड पंच वह सरपंच पद के आरक्षण के कारण शुक्रवार को दुबारा लॉटरी प्रक्रिया शुरू हुई 31 जनवरी को परबतसर के पंचायतों के लिए लॉटरी निकाली गई जिला निर्वाचन अधिकारी दिनेश कुमार यादव ने शुक्रवार को एक आदेश जारी कर लॉटरी प्रक्रिया का टाइम टेबल जारी किया जिसमें 31 जनवरी को परबतसर 3 फरवरी को नवसृजित बेरुंडा रियांबड़ी कुचामन 4 फरवरी को डेगाना मेड़ता खींवसर मकराना डीडवाना की पंचायत समिति की पंचायत वार्ड दो पंच व सरपंच पद के लिए लॉटरी निकालने के आदेश दिए गौरतलब है कि राजस्थान हाईकोर्ट में दोबारा लोटन निकालने की इस प्रक्रिया को चुनौती दी जा चुकी है कोर्ट ने गुरुवार को निर्देश दिए हैं कि लॉटरी प्रक्रिया बिना कोर्ट की मंजूरी लागू की जाए अगली सुनवाई 3 फरवरी को होने पर साफ होगा या अब में से कौन सा आरक्षण मान्य होगा यह संयम बना हुआ है
कार्यकाल समाप्त होने पर उस दिन के कमान भी प्रशासन के हाथ में आग जाएगी दरअसल परबतसर बलूंदा रिया बड़ी कुचामन डेगाना मेड़ता क्यों सर मकराना और डीडवाना ग्राम पंचायत समितियों के क्षेत्र में 306 ग्राम पंचायतों इसमें शामिल है जहां लॉटरी प्रक्रिया दोबारा होगी
कार्यकाल समाप्त होने पर उस दिन के कमान भी प्रशासन के हाथ में आग जाएगी दरअसल परबतसर बलूंदा रिया बड़ी कुचामन डेगाना मेड़ता क्यों सर मकराना और डीडवाना ग्राम पंचायत समितियों के क्षेत्र में 306 ग्राम पंचायतों इसमें शामिल है जहां लॉटरी प्रक्रिया दोबारा होगी
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