चेक बाउंस मामले में 1 साल की सजा 1.66लाख का जुर्माना
भरतपुर चेक बाउंस होने के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट आयुष गुप्ता ने आरोपी कस्बे के भीम नगर निवासी राजकुमार जाटव को 1 साल की सजा एवं चेक की दुगनी राशि एक कौन सा शक्ल के जुर्माने से दंडित किया है अधिवक्ता सत्यनारायण गुप्ता ने बताया कि उनके परिवार की कस्बे के रानी बाग में विशाल वस्त्र भंडार के नाम से कपड़े की दुकान है 5 दिसंबर 2015 को आरोपी राजकुमार जाटव ने उसकी दुकान से तैयार के कपड़े खरीदे थे जिसके भुगतान की आवाज में आरोपी ने अपने बैंक खाते का चेक दिया दुकानदार ने जब भुगतान लिए चेक को बैंक में लगाया तो वह खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने पर अनादर इत हो गया इस पर नोटिस की कार्यवाही के बाद दुकानदार ने अपने वकील के जरिए 13 अप्रैल 2016 को ni8 के तहत कोर्ट में चेक बाउंस होने के परिवाद दायर किया परिवाद पर सुनवाई के बाद सोमवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट आयुष गुप्ता ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर आरोपी राजकुमार जाटों को दोषी मानते हुए 1 साल का कारावास व दे मुल्ले राशि की दुगुनी 1.66 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई जुर्माना अदा नहीं करने पर आरोपी को 3 माह के अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा
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