Thursday, January 9, 2020

तीन संतान होने पर जनप्रतिनिधि चुनाव लड़ने से अयोग्य

तीन संतान होने से बीएयू की तरह जाएंगे कहीं पर जनप्रतिनिधि
चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराए गए जनप्रतिनिधियों में कई प्रत्याशी शामिल हो सकते हैं उनको 1995 के बाद तीसरी संतान होने के चलते चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराया जाएगा भ्रष्टाचार पर जिन जनप्रतिनिधियों को योग्य ठहराया गया है वह उनमें शामिल नहीं है संभागीय आयुक्त कार्यालय से पंचायती राज विभाग को अयोग्य जनप्रतिनिधियों की सूची भेजी गई है इसमें वह नाम भी है जो भ्रष्टाचार में तो शामिल नहीं थे लेकिन तीसरी संतान होने से अब चुनाव नहीं लड़ सकेंगे

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